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नए नियम ने उड़ा दी होर्डिंग्स मालिकों की नींद
उज्जैन :- शहर के हर प्रमुख मार्गों पर व व्यस्त फ्रीगंज ब्रिज पर लगे सभी होर्डिंग्स हटेंगे। प्रदेश सरकार ने 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में नई विज्ञापन नीति लागू की है। इस परिधि में उज्जैन भी आता है, लिहाजा अब शहर में गार्डर पर लगने वाले होर्डिंग्स हटाए जाएंगे। केवल यूनी पोल (एकल पोल) पर ही प्रचार-प्रसार हो सकेगा।
रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा
कंपनियों व पोल लगवाने वाले भवन स्वामियों को नगर निगम में रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। सरकार ने पुराने नियमों को खत्म करते हुए मप्र आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 बनाया है। अब इसी के प्रावधान अंतर्गत नई अनुमतियां जारी होंगी। जल्द निगम होर्डिंग्स हटाने की कार्रवाई शुरू करेगा। अभी शहर में करीब 365 होर्डिंग्स हैं।
एकरूपता लाने के लिए
होर्डिंग्स व प्रचार सामग्री में एकरूपता लाने के लिए सरकार ने बड़े शहरों के लिए उक्त नियम प्रभावशील किया है। राजपत्र में प्रकाशन होते ही सरकार ने संबंधित निकायों को परिपालन के लिए निर्देश दे दिए हैं। जल्द ही नगर निगम पुरानी अनुमतियों को शिथिल कर सारे होर्डिंग्स हटाएगा और नए प्रावधानों के अधीन यूनी पोल की परमिशन देगा, जिसके नियम इतने कड़े हैं कि कई स्थलों पर तो विज्ञापन पोल लग ही नहीं सकेंगे। नए नियम ने होर्डिंग्स मालिकों की नींद उड़ा दी है।
क्या होते हैं यूनी पोल
– केवल एक पोल पर मजबूत स्ट्रक्चर में तैयार होने वाले होर्डिंग्स। इस्कॉन मंदिर तिराहा व चारधाम मंदिर मार्ग पर निगम ने अपने यूनी पोल लगवाए हैं।
– स्ट्रक्चर मजबूती के लिए संबंधितों को मान्यता प्राप्त संस्थान व रजिस्ट्रर्ड इंजीनियरों से रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना होगी।
– नए नियम अंतर्गत नगर निगम खुद अपने स्वामित्व के पुराने होर्डिंग्स भी हटाएगा।
..तो ब्रिज पर एक भी होर्डिंग्स नहीं बचेगा
– नए प्रावधान अंतर्गत जिन मार्गों पर फुटपाथ नहीं है वहां सड़क से 3 मीटर (10 फीट) दूर तक होर्डिंग्स की अनुमति नहीं मिलेगी।
– एक साइड के प्रत्येक होर्डिंग्स (यूनी पोल) में कम से कम 50 मीटर (150 फीट) की दूरी जरूरी है। अनुमति इसी क्रम में जारी होगी।
– फ्रीगंज ब्रिज, देवास रोड, आगर रोड, देवासगेट, सांवेर रोड सहित अमूमन सभी क्षेत्रों में होर्डिंग्स सड़क से सटकर लगे हैं। ज्यादातर मौकों पर 10 फीट अंदर स्पेस नहीं है। लिहाजा वहां परमिशन नहीं होगी।
– राजनीति करने वालों को भी इससे झटका लगेगा, क्योंकि नए नियम आने से कंपनी वाले मुफ्त में फ्लैक्स नहीं लगने देंगे।
– होर्डिंग्स मालिकों को 10 हजार रुपए शुल्क देकर नया रजिस्ट्रेशन लेना होगा।
– यूनी पोल के स्थल चयन करने के लिए निगम सर्वे कराएगा। फिर रजिस्टर्ड फर्म या व्यक्ति ई-टेंडर के माध्यम से आवंटन ले सकेंगे।
अलग से सेल, अनुमति व मॉनिटरिंग
– सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी निकाय विज्ञापन नीति का पालन कराने विशेष सेल गठित करें।
– सक्षम प्राधिकारी नियमों के अधीन परमिशन जारी करें और नियमों का पूर्ण रूप से पाल करवाएं।
– संभवत: नगर निगम में अपर आयुक्त स्तर के अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
– निगम अमला इसकी तैयारियों में जुट गया हैं। जल्द होर्डिंग्स मालिकों को नोटिस जारी होंगे।
गाइडलाइन से किराया
– नए नियम में भवन मालिकों के लिए भी नियम बने हैं। अब उन्हें यूनी पोल की अलग से अनुमति लेना होगी।
– अन्य कंपनियों की तरह उन्हें भी 10 हजार रुपए शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद ही वे छत या बिल्डिंग पर विज्ञापन करवा सकेंगे।
– संबधित भवन एरिया की संपत्ति गाइडलाइन का 4 प्रतिशत रेंट पोल की साइज के अनुसार देय रहेगा।
– मौजूदा स्थिति में कई भवन स्वामियों ने बगैर अनुमति छत-बिल्डिंगों पर होर्डिंग्स लगवा रखे हंै। निगम उन्हें भी हटवाएगा।